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कुल्हाड़ी से जान लेवा हमला करने वाले आरोपी को सुनाई छह साल की सजा

धारूहेडा: सुनील चौहान। पुलिस की ओर से जुटाऐ अहम तथ्यों व अच्छी पैरवी के आधार पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना की अदालत ने आरोपी महेश को धारा 325 के तहत तीन साल की सजा व 1000 रूपए जुर्माना तथा धारा 307 के तहत 6 साल की सजा व 2000- रूपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
क्या थ मामला: गुजरात के हिम्मतनगर निवासी विजय कुमार ने 09 नवम्बर 2018 को थाना धारूहेड़ा में शिकायत दी थी कि वह ओम पारिकास्ट रैडिमेट बावण्डरी वाल गांव निखरी थाना मे नौकरी करता हू। मेरे पिताजी ठेकेदार लेबर के ठेकदार है। 08 नवम्बर को जयपुर निवासी खलील व एमपी के शिहोर निवासी महेश में आपस मे झगडा हो गया था। महेश ने अपने हाथ में ली हुई कुल्हाड़ी से खलील के सिर पर हमला कर दिया। चोट अधिक लगने के कारण खलील बेहोश होकर गिर गया। इसके बाद उसने खलील को अस्पताल पहुँचाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करके वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी बरामद कर ली थी। इसके बाद अहम साक्ष्य जुटाकर सुनवाई के लिए माननीय अदालत के समक्ष चालान पेश किया। जिसक चलते उसे शुक्रवार को सजा सुनाई गई।

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